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डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से राहत नहीं, फरलो की अर्जी पर बिना कोई राहत टली सुनवाई

डेरा मुखी राम रहीम की पैरोल पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने आगामी 8 अगस्त की अगली तारीख लगा दी है। याचिका पर अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। डेरा प्रमुख की याचिका पर हरियाणा सरकार की भी नजर है। क्योंकि हरियाणा में आगामी 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा प्रमुख राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को तुरंत फरलो पर रिहाई की मांग वाली अर्जी पर कोई राहत नहीं मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।

राम रहीम ने अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से 21 दिन की फरलो देने के निर्देश जारी करने की मांग की है। अर्जी में उसने कहा है कि उसे यह फरलो कल्याणकारी कार्यों के लिए चाहिए।

याची ने फरलो के लिए हरियाणा सरकार को आवेदन किया था। लेकिन हाईकोर्ट के 29 फरवरी के आदेश के चलते उसे यह लाभ नहीं मिल सका

हाईकोर्ट ने उस आदेश के तहत सरकार को बिना अदालत की मंजूरी के याची को पैरोल देने पर रोक लगा दी थी। याची ने कहा कि उनके नेतृत्व में डेरे में कई कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं जिनमें गरीब लड़कियों की शादियां, वृक्षारोपण आदि शामिल हैं

हरियाणा सरकार 89 ऐसे अन्य कैदियों को पैरोल दे चुकी है जो तीन या इससे अधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। हाईकोर्ट भी सात अप्रैल, 2022 के आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि याची कट्टर अपराधी की परिभाषा में नहीं आता है।

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