केरल उच्च न्यायालय मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है,  लेकिन यह इस शर्त पर है कि पति अपनी हर पत्नी के साथ इंसाफ कर सके।  कुरान की आयतों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने  कहा कि जो व्यक्ति दूसरी या तीसरी पत्नी का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने यह फैसला देते हुए समाज कल्याण विभाग को पलक्कड़ के एक नेत्रहीन व्यक्ति, जो भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाता है, को धार्मिक नेताओं सहित सक्षम परामर्शदाताओं के माध्यम से परामर्श प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि उसे तीसरी शादी करने से रोका जा सके। मलप्पुरम निवासी उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा उसके भरण-पोषण के दावे को खारिज किए जाने को चुनौती दी। उसने आरोप लगाया कि वह शुक्रवार को मस्जिदों के बाहर भीख मांगकर लगभग 25,000 रुपये प्रति माह कमाता है, लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने यह कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि एक भिखारी को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अपनी अपील में, महिला ले आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसे तलाक देने की धमकी दी और दोबारा शादी करने की योजना बनाई। अदालत ने शारीरिक हमले के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब तक वह इसके लिए तैयार नहीं होती, तब तक ऐसा होने की संभावना नहीं है, और भरण-पोषण के दावे पर पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इस आरोप पर कि वह व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर दोबारा शादी करने का इरादा रखता था, न्यायालय ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास दो पत्नियों का भरण-पोषण करने के साधन नहीं हैं, वह दोबारा शादी नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं उससे विवाह किया था जबकि उसकी पहली शादी चल रही थी।

पीठ ने कहा कि ऐसी शादियां अक्सर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण होती हैं। पीठ ने कहा कि जब पति अपनी पत्नियों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं होता, तो अदालतें लगातार शादियों को मान्यता नहीं दे सकतीं। केरल में बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा एक विवाह प्रथा का पालन किए जाने का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि बहुविवाह प्रथा का पालन करने वाले अल्पसंख्यकों को धार्मिक नेताओं और समाज द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए।
पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह आजीविका के लिए भीख मांगने को मजबूर एक अंधे व्यक्ति की रक्षा करे और जब ऐसा व्यक्ति बार-बार विवाह करता है तो हस्तक्षेप करे। अदालत ने आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए समाज कल्याण विभाग के सचिव को भेजने का निर्देश दिया।

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