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हरियाणा से पुराने डीजल वाहनों की दिल्ली में नो एंट्री:आज से BS-III, BS-IV व्हीकलों पर रोक; सोनीपत में बॉर्डर पर अभी सख्ती नहीं

बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय ने एक नवंबर से पुराने डीजल वाहनों (हल्के, मध्यम और भारी वाहनों परिवहन) को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल बीएस-छह मानक वाले डीजल, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

जिला परिवहन अधिकारी व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव परमजीत सिंह चहल ने बताया कि बीएस-तीन और बीएस-चार डीजल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

यह नियम दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के सभी एनसीआर जिलों में भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, दवाइयां आदि एवं आवश्यक सेवाएं देने वाले गैर-बीएस-छह वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है।

इसके बाद केवल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-छह डीजल वाहनों से ही आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी।

उन्होंने सभी वाहन मालिकों, परिवहन संचालकों, लाजिस्टिक्स एजेंसियों और प्रवर्तन अधिकारियों से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

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