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हरियाणा में बिना मान्यता खुले स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई,DEO ने 10 दिन बाद भी नहीं भेजी रिपोर्ट, न नाम किए सार्वजनिक

हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे 282 स्कूलों पर ऑर्डर के 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन आदेशों पर जिला शिक्षा अधिकारियों की लेटलतीफी अब भारी पड़ने लगी है। यही वजह है कि निदेशालय से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने के ऑर्डर के दस दिन बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है।

सबसे हैरानी की बात यह है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी इसको लेकर शिक्षा विभाग को ऑर्डर जारी कर चुका है।

दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम की लिस्ट और उनके खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए थे। इनसे रिपोर्ट मांगी गई थी और स्कूलों के नाम अखबारों में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी एक भी जिले से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अब यदि तिथि से पहले विभाग ने हलफनामा दायर नहीं किया गया तो राज्य 20000 रुपए की लागत का भुगतान करेगा। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से संबंधित जिलों में स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता, अनुमति के आधार पर चल रहे स्कूलों और बिना मान्यता प्राप्त या अनुमति के चल रहे स्कूलों (अनाधिकृत स्कूलों) के संबंध में सूचना मांगी गई थी। जिसके अनुसार राज्य में करीब 282 स्कूल बिना किसी मान्यता या अनुमति के चल रहे है।

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