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हरियाणा में 9 नायब तहसीलदार का प्रमोशन:सरकार की शर्तें लागू, प्रोबेशन पीरियड रहेगा अनिवार्य; खराब ACR पर होगा डिमोशन

हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कई नायब तहसीलदारों को प्रमोशन करते हुए तहसीलदार के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार हरियाणा के गवर्नर असीम घोष ने अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारियों को तहसीलदार पद पर प्रमोट करने की मंजूरी दी है।

जारी आदेश के अनुसार अशोक कुमार को 12 अगस्त 2025 से नोटनल आधार पर तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी गई है। उन्हें यह लाभ उस तिथि से मिलेगा, जब उनके जूनियर अधिकारी को तहसीलदार बनाया गया था। इसके अलावा वेतनमान का वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से मिलेगा।

इसके साथ- साथ अभिनव, रोहित कौशिक, शेली मलिक, दीपक, जतिंदर गिल, प्रतीक, सौरभ शर्मा और अस्तित्व प्रशार को भी तत्काल प्रभाव से तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। और इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-9 के तहत वेतनमान दिया जाएगा।

जैसा की सरकार ने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि ये पदोन्नतियां फिलहाल अस्थायी आधार पर होंगी और इससे जुड़े अधिकारियों को एक साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा। अगर किसी अधिकारी की पेंडिंग एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी सामने आती है तो उसे वापस नायब तहसीलदार पद पर भेजा जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक, जैसा की आदेश में कहा गया है कि ये पदोन्नतियां दिव्यांगजन के लिए लागू क्षैतिज आरक्षण नीति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्रीमी लेयर नीति के अधीन रहेगी। इसके साथ -साथ यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में लंबित मामलों के अंतिम फैसले के अधीन मानी जाएगी। 

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