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हरियाणा में नए साल के जश्न पर पहरा: 11 बजे के बाद न्यू ईयर पार्टी बैन; नाइट कर्फ्यू तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

कोरोना और ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसे राज्य सरकारों ने आगे प्रशासन अधिकारियों और पुलिस विभाग को भेज दिया है। ऐसे में हरियाणा में इस बार भी नए साल के जश्न पर कड़ा पहरा रहेगा। प्रदेश में 11 बजे से 5 बजे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसलिए सरकार के आदेशानुसार 11 बजे के बाद किसी भी होटल, रेस्तरां, सार्वजनिक स्थान पर न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता पाया गया या नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ तो ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी फैलने के मद्देनजर नए साल के जश्न को लेकर पुलिस विभाग को आदेश जारी किया है कि सख्ती बरती जाए। इन्हीं आदेशों के तहत एसपी अंबाला जश्नदीप रंधावा ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया है। आदेश हैं कि जो भी पार्टी करता पाया जाए, उस पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ धारा 188 के तहत भी मामला दर्ज किया जाए। जिलेभर के होटलों, रेस्तरांओं सहित सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का पहरा रहे। जगह-जगह नाकेबंदी रहे। बिना जरूरी काम के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाए।

हरियाणा के रेवाड़ी शहर की पुलिस आज पुलिस विशेष अभियान पर रहेगी। SP राजेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों और थाना व चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्र में गश्त करके हुड़दंगियों पर नजर रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ASP पूनम दलाल को ओवरआल इंचार्ज नियुक्त किया गया है। एसपी राजेश कुमार के आदेश पर पुलिस ने जिले में 30 स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं। बाजार, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रिजॉर्ट, होटलों आदि के आसपास पैदल, पीसीआर व राइडर पुलिस गश्त पर रहेगी। ढाबों, होटलों, धर्मशालाओं, रिजॉर्ट, सराय, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन आदि पर पुलिस की टीमें जांच करेंगी। अवैध रूप से शराब बेचने, शराब पीकर हुड़दंग मचाने, जुआ खेलने, सट्टा खाईवाली करने व आतिशबाजी करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर नजर रखी जाएगी।

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