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हरियाणा सरकार के ब्लड बैंक को लेकर नए आदेश:अब प्राइवेट ब्लड बैंक बिना अनुमति के आयोजित कर सकेंगे रक्तदान शिविर, सिविल सर्जनों को केवल सूचना देना अनिवार्य

हरियाणा में अब प्राइवेट ब्लड बैंक बिना किसी पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बीती 12 नवंबर को आयोजित हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब जारी नए आदेश के अनुसार, रक्तदान शिविर के लिए सिविल सर्जनों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, शिविर की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना और सरकारी ब्लड बैंकों में पर्याप्त ब्लड यूनिट्स सुनिश्चित करना है। राज्य में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।

प्राइवेट ब्लड बैंक को शिविर आयोजित करने से पहले संबंधित जिले के सिविल सर्जन को सूचित करना होगा। इसके अलावा रक्तदान शिविर से एकत्रित ब्लड यूनिटों का 10 से 30 प्रतिशत सरकारी ब्लड सेंटर को देना अनिवार्य होगा, यदि आवश्यक हो।

हरियाणा में बाहर से आकर शिविर लगाने वाले अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों को पुराने नियमों के तहत पहले की तरह पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस आदेश से राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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