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न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025: टीडीएस और कैपिटल गेन नियमों में बड़े बदलाव, विशेषज्ञों ने दी जानकारी


इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा इनकम टैक्स बार रूम में, नए टीडीएस व कैपिटल गेन एक्ट का न्यू इनकम टैक्स अधिनियम 2025 के प्रावधानों का खुलासा दिल्ली से आमंत्रित सीए मनोज मित्तल एक्सपर्ट के द्वारा किया गया। उन्होंने सभी को बताया कि नया बिल आने के साथ नए प्रावधान भी लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम 1961का अधिकांश हिस्सा नए टीडीएस बिल में अब 2025 में समाहित कर दिया गया है। उन्होंने न्यू सेक्शन और न्यू फॉर्म्स के बारे में बताया। इस अवसर पर आयकर अधिकारी जगदीप सिंह की भी उपस्थिति रही।
इस अवसर पर टी.डी.एस वार्ड के इंकम टैकस आफिसर जगदीप सिंह, बड़ी संख्या में रोहतक व बहादुरगढ़, झज्जर सी.ए. व एडवोकेट ने भाग लिया। सी.ए.सुशील जैन के वर्ष 2026-27 का प्रधान का कार्यभार संभालने पर उन्हांेने बताया कि पूरे वर्ष न्यू एक्ट 2025 के लिये विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी तथा सदस्यों को नए प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी जिसके लिए एक्सपर्ट सीए को आमंत्रित किया जाएगा इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शामिल किया जाएगा।
कार्यक्रम में वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नारायण शर्मा, सचिव नितिन जैन, कोषाध्यक्ष विनोद बुद्धिराजा तथा सीए दीपक बतरा, सीए सुनील जैन, एडवोकेट जय भगवान गोयल, सीए सज्जन बंसल, सीए आर.के. कत्याल, सीए सचिन भूटानी, एडवोकेट नवीन गुप्ता, एडवोकेट दीपक गुप्ता, एडवोकेट गौरव जुनेजा, एडवोकेट नीरज तायल, एडवोकेट बिंदु गुप्ता आदि बड़ी संख्या में सीए व एडवोकेट उपस्थित रहे।

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