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GST की नई दरें कल से लागू, सामान होंगे सस्ते, पनीर, घी, साबुन, शैंपू के साथ कार और AC की कीमतें भी घटीं

नवरात्र की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी दरों में कटौती आज से यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गई है। इससे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, वाहन, और कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।

सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत अब तक प्रचलित चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की बजाय सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखे हैं। इसके अतिरिक्त, एक नई 40% की उच्चतम दर भी निर्धारित की गई है, जो सिर्फ अल्ट्रा लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगी। वित्त मंत्री के अनुसार, इन सुधारों से करदाताओं का बोझ कम होगा और देश की जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ की बचत होगी।

क्या-क्या हुआ सस्ता??

एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, डिशवॉशर

सरकार ने आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया है। साथ ही, दवा कंपनियों को एमआरपी में संशोधन का निर्देश भी दिया गया है ताकि इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिले।

क्या-क्या हुआ महंगा?

सरकार ने कुछ हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर 40% की उच्चतम जीएसटी दर लागू की है। इसमें शामिल हैं:

इन्हें “सिन गुड्स” और लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है, ताकि इनके उपयोग को नियंत्रित किया जा सके।

सरकार द्वारा लागू किए गए इन जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। आवश्यक वस्तुएं सस्ती होने से महंगाई का असर कम होगा, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।

22 सितंबर से GST में बदलाव लागू हो जाएगा, जिसके तहत अब सामानों पर केवल दो टैक्स स्लैब—5% और 18%—लागू होंगे। यह कदम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए सरकार ने उठाया है। इसके चलते रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं जैसे पनीर, घी, साबुन, शैंपू, साथ ही AC और कार जैसी बड़ी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी।

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया था, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को किया था। सरकार ने बताया कि अब GST के 5%, 12%, 18%, और 28% स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है।

कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे पनीर, रोटी, चपाती, और पराठे पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

इस बदलाव से साबुन, शैंपू, दैनिक उपयोग के खाने-पीने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों की कीमतों में कमी आएगी। साथ ही, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स को हटाकर 0% कर दिया गया है।

सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ, जिससे निर्माण और मरम्मत का खर्च कम होगा।

टीवी, AC जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ।

33 जरूरी दवाइयों, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स हटाया गया।

छोटी कारों और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ।

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