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रोहतक कोर्ट से नवीन जयहिंद बरी: बोले- 8 साल पहले दर्ज हुआ था केस

रोहतक कोर्ट से जयहिंद सेना के प्रमुख नवीन जयहिंद को बड़ी राहत दी है। करीब आठ साल से चले आ रहे एक केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने नवीन जयहिंद को बरी कर दिया है। नवीन जयहिंद ने अपने साथियों के साथ आंदोलन के तहत उस समय के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर खूंटा गाड़कर गाय बांध दी थी। तभी से कोर्ट में केस चल रहा था। जिसमें अब कोर्ट ने फैसला सुनाया।

नवीन जयहिंद ने कहा कि, 2016 में खूंटा गाड़ अभियान चलाया था। उस दौरान हरियाणा में जितने भी मंत्री थे, उनके घर के बाहर गो माता को लेकर गए थे और घर के बाहर खूंटा गाड़ा था। उस समय बहुत से एक्सीडेंट हो रहे थे और गो माता चारे के लिए दुखी हो रखी थी। उस अभियान के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर खूंटा गाड़ कर गाय बांधी गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें दो अभियुक्त बनाए गए थे, एक कृष्ण राठी और दूसरा नवीन जयहिंद।

नवीन जयहिंद ने कहा कि मंगलवार को रोहतक कोर्ट में खूंटा गाड़ अभियान के दौरान दर्ज केस में फैसला आया है। उसमें दोनों को बरी कर दिया गया है। अब कल गोशाला में जाकर गोमाता का धन्यवाद किया जाएगा। साथ ही जयहिंद ने कहा कि अगर गोमाता के लिए फिर से खूंटा गाड़ना पड़ा तो वे फिर भी खूंटा गाड़ेंगे।उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से अपील है कि गोमाता सड़कों पर धक्के खाती ना घूमे और पॉलीथिन ना खाए, ना ही एक्सीडेंट हो। इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं। गाय को हम माता कहते हैं, अगर अपनी मां सड़कों पर घूमेगी तो यह अच्छा नहीं है।

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