पानीपत के गांव काबड़ी की एक हनुमान सभा में साथी सेवक की हत्या करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल फोन चोरी के शक में युवक को मंदिर में ही पेड़ से बांधकर पीटा गया। उसे तब तक पीटा गया, जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद शव को खुर्द बुर्द करने की मंशा से वहां से दूसरे गांव कुराड़ ले जाया गया।
गांव कुराड़ में पेड़ पर रस्सी से बांधकर शव को लटका दिया गया। 20 सितंबर से लापता हुए युवक का शव 29 सितंबर को लोगों ने देखा और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने पुलिस के सामने सभा के सदस्यों पर शक जाहिर किया। पुलिस ने सभा के सदस्यों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी हत्या का खुलासा हुआ। शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया।
पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में जय भगवान ने बताया कि वह गांव काबड़ी का रहने वाला है। गांव काबड़ी वाल्मीकि चौपाल में हनुमान सभा बनाई गई है, जिसमें उसका बेटा कुलदीप (20) भी जाता था। 20 सितंबर को वह सभा में गया था। जय भगवान ने बताया कि हर साल सभा बनाई जाती है। उसके बेटे समेत कई अन्य युवक भी सभा में ही सोते हैं। 25 सितंबर को उसका दूसरा बेटा मोहन लाल अपने भाई कुलदीप के बारे में पता करने गया तो वहां युवकों ने चिल्लाते हुए कहा कि हमें नहीं पता वह कहां है। हमने क्या कुलदीप को मार दिया है। घूम फिर कर घर पर आ जाएगा।
26 सितंबर को आरोपी रिंकू और अंकित उर्फ रुग्गा, कुलदीप के घर के पास ही घूम रहे थे। उन्होंने परिजनों से कुलदीप के बारे में पूछा कि क्या कुलदीप का कुछ पता लगा। इसके बाद वे वहां से चले गए। 29 सितंबर की दोपहर 2 बजे पड़ोसी शेट्टी का फोन आया। उसने बताया कि गांव कुराड़ में पीर के पास कुलदीप का शव मिला है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुलदीप का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा हुआ है। उसके गले में रस्सी डली हुई थी।
इस बारे में जब पुलिस ने पकड़कर सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कुलदीप की हत्या करने का गुनाह कबूल लिया। उन्होंने बताया था कि मोबाइल चोरी के शक के चलते उन्होंने कुलदीप को वाल्मीकि मंदिर में पेड़ से बांधकर पीटा था। युवकों ने बताया कि उन्होंने कुलदीप को तब तक पीटा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। किसी को पता न लगे, इसलिए वहां से दूसरे गांव कुराड़ में शव ले जाया गया और उसे एक पेड़ पर लटका दिया।
रिंकू व इसका सगा भाई बिटटू, बंटी, विक्की, अंकित उर्फ रुग्गा, अर्जुन, सन्नी, दीपक, गुल्ली, साहिल पाटर, वंश, अजय बोगल, रितिक, शिब्बू, साहिल, मोनू व राहुल के खिलाफ IPC की धारा 302, 148 व 149 के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपी गांव काबड़ी के ही रहने वाले हैं। आरोपी मृतक के पड़ोसी हैं। काफी सालों से हनुमान सभा बनाते आ रहे हैं।

