नगर निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो के विरूद्व सख्ती से कार्यवाही की जा रही है तथा नियमो की अवहेलना करने वालो के चालान किए जा रहे है। पूर्व में अपील की गई थी कि अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि न लगाये अन्यथा नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जायेगा व उनको हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा। नगर निगम की ऐन्फोर्समेंट टीम निरंतर फिल्ड में कार्य कर अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो को चिन्हित कर उन पर हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989, विज्ञापन निति के तहत कार्यवाही कर रही है। माह जून, 2026 में अभी तक 27 उल्लंघनकर्ताओं के 15 लाख रूपये से अधिक के चालान किए जा चुके है।
निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने कहा कि अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो के विरूद्व निगम की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी तथा शहर को गंदा करने वालो के चालान किए जायेगें व निश्चित समय पर जुर्माना न भरने वालो के विरूद्व नगर निगम द्वारा प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित स्वयं जिम्मेदार होंगें। इसके अतिरिक्त होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो पर कार्यवाही के साथ-साथ उन्ही से सफाई भी करवाई जायेगी।
नगर निगम की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर मुख्य मार्गो, चौक-चौराहो पर लगे अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर हटवाये जा रहे है तथा उनको हटवाने के साथ-साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित करते हुए साथ-साथ ही सम्बन्धित को नोटिस दिए जा रहे है तथा उनके विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जा रहा है।
आयुक्त नगर निगम, रोहतक ने यह भी बताया गया कि निगम क्षेत्र में केवल नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साईटो पर ही होर्डिंगस/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है, इसलिए अवैध रूप से होर्डिंगस/फ्लैक्स/पोस्टर आदि न लगाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हांेगे। यह शहर आपका है इसको सुन्दर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।
