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रोहतक में अवैध पोस्टर-बैनरों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: 10 दिन में ₹7 लाख से ज्यादा का जुर्माना


नगर निगम आयुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि रोहतक शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उदेश्य से नगर निगम, रोहतक निरंतर कार्य कर रहा है। नगर निगम की ऐन्फोर्समेंट टीम द्वारा अवैध पोस्टर, बैनर एवं बोर्ड लगाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों, बाजारों, चौक-चौराहों तथा सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण कर बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर, बैनर एवं अवैध विज्ञापन बोर्डों को हटाने की कार्रवाई करते हुए अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो को चिन्हित कर उन पर हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989, विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई करते हुए पिछले 10 दिनो में 7 लाख रूपये से अधिक का जर्माना लगया गया। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अवैध पोस्टर, बैनर एवं अवैध विज्ञापन बोर्डों लगाने वालो के विरूद्व नगर निगम की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों, बिजली के खम्बों, दीवारों तथा अन्य स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर एवं बैनर लगाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है तथा स्वच्छता व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों में नगर निगम की ऐन्फोर्समेंट टीम द्वारा अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो को चिन्हित कर उन पर हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989, विज्ञापन निति के तहत कार्यवाही कर रही है।
निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने यह भी बताया कि नगर निगम की ऐन्फोर्समेंट टीम द्वारा शहर में अवैध पोस्टर, बैनर एवं बोर्ड लगाने वालों के साथ-साथ अतिक्रमण करने वालो के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। आज भी नगर निगम की टीम द्वारा दिल्ली रोड़, किला रोड़, माता दरवाजा इत्यादि स्थानो से अवैध बोर्ड एवं अस्थाई कब्जे हटवाये गये।
निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने अपील करते हुए कहा कि रोहतक को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने में नगर निगम का सहयोग करें। अतिक्रमण न करे ऐसा करने से आमजन को काफी असुविधा होती है। इसलिए जिन द्वारा अतिक्रमण किया गया है वे अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले अन्यथा टीम द्वारा उनका अतिक्रमण हटाया जायेगा जिससे उनका और अधिक हानि भी सकती है। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति सार्वजनिक सम्पत्तियों, दीवारों, बिजली के खम्बो एवं अन्य स्थानों पर पोस्टर, बैनर अथवा विज्ञापन सामग्री न लगाएं तथा स्वच्छता बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभाएं।

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