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रोहतक में अग्नि सुरक्षा पर निगम की सख्ती: बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की अपील, बोले आयुक्त नरेन्द्र कुमार


नगर निगम रोहतक द्वारा शहरवासियों की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शहर के सभी व्यावसायिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशनों, प्रतिष्ठान मालिकों एवं व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें तथा बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने में निगम प्रशासन का सहयोग करें।
निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने बताया कि National Building Code of India -1983 Part-IV, (Revised-2016) Haryana Building Code -2017 (Amendment) and Haryana Fire & Emergency Act- 2022 के प्रावधानों के अनुसार सभी व्यावसायिक भवनों एवं प्रतिष्ठानों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालना करना, Fire NOC and Haryana Lifts and Escalators Rules 2020 (Amendment) के तहत यदि भवन में Lift Functional है, तो Chief Electrical Inspector, Haryana से NOC लेना अनिवार्य है।
निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा समय-समय पर बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाता है। यहां सभी मार्केट एसोसिएशन के ध्यान में लाया जाता है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक (Traffic) जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, फलस्वरूप इमरजेंसी की स्थिति में फायर फाईटिंग टैन्डर, एम्बुलेंस व अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपदा प्रबन्धन के इन्तजाम हेतू गन्तव्य स्थल तक पहंुचने में देरी हो जाती है, जो कि बडी दुर्घटना का भी एक कारण बन जाती है।
सभी व्यापारियों एवं मार्केट एसोसिएशनों से अपील है कि वे अपनी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के सामने किए गए अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाएं, किसी भी प्रकार का सामान सड़क, गली अथवा सार्वजनिक स्थान पर न रखें तथा भवनों के छज्जों को बाहर न निकालें, ताकि किसी भी आपदा प्रबंधन अथवा रेस्क्यू आपरेशन के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो व जान-माल की हानि को बचाया जा सके। इसलिए स्वंय तथा आमजन के हित में नगर निगम के इस महत्वाकांक्षी अभियान में बढ़-चढ़ कर सहयोग करें, जिससे कि दुर्घटना की आशंका न रहे और सुरक्षित वातावरण में अपना व्यापार करें। नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों एवं व्यापारियों के सहयोग से सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अतिक्रमण मुक्त बाजारों का निर्माण करना है, इसलिए जनहित एवं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें तथा अतिक्रमण मुक्त एवं सुरक्षित रोहतक के निर्माण में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

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