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रोहतक में स्नैचिंग के मामले मे आरोपी मोनू को हुई 10 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना

प्रभारी थाना पुरानी सब्जी मंडी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह ने बताया कि दिनांक 11.09.2018 को काहनौर निवासी मुकेश ने शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर धारा 323/341/379ए भा.द.स. के तहत अभियोग संख्या 331/2018 अंकित कर जाँच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दिनांक 11.09.2018 को मुकेश अपनी ई-रिक्शा को लेकर सुबह करीब 11.30 बजे पुराना गोहाना अड्डा के पास पहुंचा तो एक युवक मुकेश की रिक्शा के आगे आया व मुकेश को मुक्का मारकर मुकेश का फोन छीनकर मौके से फरार हो गया।

दौराने जाँच आरोपी मोनू उर्फ डीएक्स को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 23.11.2022 को माननीय अदालत श्री मैनपाल रामावत एएसजे रोहतक द्वारा आरोपी मोनू उर्फ डीएक्स पुत्र नन्दलाल निवासी पाडा मौहल्ला रोहतक को दोषी मानते हुए धारा 379बी भा.द.स के तहत 10 वर्ष की सजा तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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