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मनी लॉन्ड्रिंग केस: लंबे इंतजार के बाद  जैकलीन  को मिली राहत, अब जा सकती है विदेश

पिछले कुछ दिनों से विवादों में चल रही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल ही गई। दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। हालांकि उन्हें ये बेल कुल 4 लाख रुपए के बॉन्ड पर मिली है।

न्यायाधीश ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के सिलसिले में फर्नांडीज को कई बार समन जारी किया। फर्नांडीज को पहली बार पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। 

दरअसल  एक्ट्रेस की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लिकेशन लगाई थी। 11 नवंबर को हुई सुनवाई में ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया था। जांच एजेंसी का मानना था कि एक्ट्रेस जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, वो वो विदेश भी भाग सकती हैं। इसलिए उन्हें जमानत नहीं देना चाहिए। 

वहीं जैकलीन ने ED पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने एजेंसी के साथ जांच में पूरा सहयोग करने की भी बात कही थी। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जैकलीन को विदेश जाने के लिए भी छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि जैकलीन कोर्ट की इजाजत से कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा सकती हैं, लेकिन वह हमेशा के लिए देश नहीं छोड़ सकती है। 

श्रीलंकाई नागरिक फर्नांडीज ने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत की थी। ईडी ने अप्रैल में पीएमएलए के तहत उनकी 7.27 करोड़ रुपये की निधि कुर्क की थी तथा 15 लाख रुपये की नकदी जब्त की थी। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने वसूली समेत आपराधिक गतिविधियों से मिली रकम से जैकलीन फर्नांडीज को 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे। चंद्रशेखर ने लंबे समय तक अपनी साथी रही और इस मामले में सह-आरोपी पिंकी ईरानी के जरिए ये तोहफे अभिनेत्री को दिए थे। 

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