उज्जैन के समीप बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया है। 3 महीने पहले विधायक के बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। मामले में 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। रेप का आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेता ने कहा कि FIR दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है।

तीन माह पूर्व उज्जैन के समीप बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर युवती (28) ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। युवती भी युवा कांग्रेस की पदाधिकारी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि कुछ महीनों पहले करण भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक होटल में लेकर गया था। इसके बाद युवती के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया है। साथ ही किसी को नहीं बताने और जान से मारने की धमकी दी।

पिछले साल दिसंबर में करण के संपर्क में आई थी महिला

थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक, कैट रोड पर पिछले साल दिसंबर में वह करण के संपर्क में आई थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। धीरे-धीरे वॉट्सऐप और मोबाइल पर बातें होने लगीं। युवती के अनुसार कई बार आरोपित करण मोरवाल उससे मिलने इंदौर भी आया। इसके बाद इंदौर बायपास स्थित होटल में उसे प्रपोज किया और शादी करने का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था ।

अग्रिम जमानत खारिज
12 जुलाई को जिला कोर्ट ने करण मोरवाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। आरोपी करण मोरवाल ने अग्रिम जमानत के कुछ साक्ष्य पेश किए गए थे, जिसमें घटना के समय आरोपी ने स्वयं को किसी अस्पताल में भर्ती होना बताया। इसके आधार पर वह जमानत चाह रहा था, लेकिन पीड़िता ने कॉल रिकॉर्डिंग, वॉट्सऐप चैटिंग जैसे कुछ साक्ष्य पेश किए। जिला कोर्ट द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। पीड़िता का आरोप है कि FIR दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी करण को नहीं पकड़ पाई है।

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