करनाल। करनाल के सेक्टर-12 स्थित झुग्गियों के पास एक पार्क में 4 नवंबर की रात युवक की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई है। उसकी बहन आरती का आरोप है कि राहुल का परिचित डोन उसे बातचीत करने के बहाने पार्क के एक कोने में ले गया, जहां कहासुनी के बाद उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से कई वार किए। गंभीर हालत में राहुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की बहन के बयान पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी डोन के खिलाफ हत्या और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया है।
रात करीब डेढ़ बजे झुग्गियों में पहुंचा था आरोपी
पुलिस को दिए बयान में 19 वर्षीय आरती ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली है और परिवार के साथ सेक्टर-12 की झुग्गियों में रहती है। आरती के अनुसार, उसका भाई राहुल और डोन आपस में दोस्त थे। डोन भी समस्तीपुर का रहने वाला है और फिलहाल करनाल की दुर्गा कॉलोनी में रहता है।
आरती का आरोप है कि 4 नवंबर की रात करीब 1 से 1:30 बजे डोन झुग्गियों में आया और राहुल से बातचीत करने लगा। इसके बाद वह राहुल को पार्क के एक कोने में ले गया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई और डोन ने राहुल के साथ मारपीट शुरू कर दी।
बहन ने पहुंचकर देखा, आरोपी धमकी देकर फरार
आरती के मुताबिक, शोर सुनकर जब वह पार्क में पहुंची तो डोन लकड़ी के डंडे से राहुल के सिर पर वार कर रहा था। इसी दौरान रूपम और कन्हैया भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्हें देखकर डोन ने राहुल को जान से मारने की धमकी दी और बीच-बचाव करने आए लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। इसके बाद आरोपी कोर्ट एरिया की तरफ भाग गया।
अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
मारपीट में राहुल के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई थीं। वह बेहोशी की हालत में था। परिजन उसे पहले नागरिक अस्पताल करनाल लेकर पहुंचे। वहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन एंबुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने हत्या और धमकी की धाराओं में दर्ज किया केस
घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। राहुल की मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसकी बहन आरती के बयान दर्ज किए। शिकायत के आधार पर आरोपी डोन निवासी समस्तीपुर, बिहार, हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी करनाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

