Site icon Digital Bhoomi – Haryana's Leading News Plate form and Weekly Newspaper Get latest Haryana News

रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत,31 अगस्त तक जमा करने पर मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स पर 75% ब्याज होगा माफ,ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

रोहतक नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज पर 75 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है। यह विशेष योजना वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर लागू होगी। नगर निगम के अनुसार, 31 अगस्त तक टैक्स जमा कराने वाले बकायादार इस छूट का लाभ उठा सकेंगे।

नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए ब्याज में 75 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ उन संपत्ति मालिकों को मिलेगा, जो अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के साथ-साथ एनडीसी (NDC) पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (Self Certification) भी पूरा करेंगे।

नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि वर्ष 2026-27 तक के कुल प्रॉपर्टी टैक्स बकाया के निपटान के लिए विशेष योजना लागू की गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 31 जुलाई तक भुगतान करने वाले संपत्ति मालिकों को 10 प्रतिशत की छूट भी देने का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर में सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास व रखरखाव में किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं।

Exit mobile version