नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर दिनांक 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर संपत्ति स्वामी अपने संपत्ति कर का समय पर भुगतान कर आर्थिक बचत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संपत्तिकर बकायादारो को संपत्तिकर बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी छूट दी जा रही है जोकि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर लागू होगी। यह विशेष छूट 31 अगस्त, 2026 तक प्रदान की जा रही है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट उन सम्पत्तिधारको को दी जायेगी जोकि ‘सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित (Self Certification) करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने कहा कि नगर निगम कार्यालय में ही नहीं अपितु ऑनलाइन माध्यमों से भी संपत्तिकर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे नागरिक घर बैठे ही सुरक्षित एवं सरल तरीके से अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अवलिंब अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाएं तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। समय पर संपत्तिकर जमा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, और इससे नगर निगम को शहर में विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट आदि कार्यो को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलती है, इसलिए अपना सम्पत्तिकर अवश्य जमा करवाकर, शहर को विकास की और गति देने में अपना सहयोग देवे।
रोहतक नगर निगम की बड़ी राहत: 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट, बकाया ब्याज में 75% माफी

