हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट-2024 और नियम-2025 के तहत संचालित सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ा दी है। मानव संसाधन विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार पात्र कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के रिकॉर्ड सत्यापन के लिए संशोधित शेड्यूल लागू किया गया है।
इस फैसले से शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 4400 कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक कई कर्मचारियों का उनके DDO द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, जिसके कारण उन्हें जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलने में दिक्कत आ रही थी। समय सीमा बढ़ने से अब उनका पंजीकरण और सत्यापन पूरा होने की संभावना बढ़ गई है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी
- स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट
- DITS के माध्यम से नियुक्त कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी (HARTON को छोड़कर)
- हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी
सरकार ने सभी विभागों को संशोधित शेड्यूल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए और किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। 31 जुलाई 2026 को जारी इस आदेश का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को समय पर सेवा सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करना है।

