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अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक का ऋण: 31 दिसंबर 2026 तक कर सकेंगे आवेदन

रोहतक, 8 अक्टूबर। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को विभिन्न आय अर्जित करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
नरेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व से ऋणी या डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।  
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि बैंक टाइअप योजना के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सूक्ष्म वित्त योजना (NSFDC) के तहत अधिकतम 1 लाख रुपये तथा सावधि ऋण योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना  (NSKFDC) के तहत विभिन्न आय अर्जित करने वाली गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
नरेंद्र कुमार ने पात्र युवाओं एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करें तथा आत्मनिर्भर बनें। इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट  hscfdc.org.in के माध्यम से अथवा नजदीकी निगम कार्यालय, सरल केंद्र या सीएससी केंद्र के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निगम के जिला प्रबंधक बिजेंद्र श्योराण ने बताया कि ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। पात्र आवेदक निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन करना सुनिश्चित करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के दूरभाष नंबर 01262-250163 पर संपर्क किया जा सकता है।

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