हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट देकर लोगों को राहत दी गई है। जिसका लाभ प्रदेशवासी निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करके उठा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद को पत्र लिखकर छूट देने के निर्देश दिए गए हैं।शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायदारों को राहत दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने पत्र जारी करके प्रॉपर्टी टैक्स में राहत संबंधित आदेश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र में वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाने पर 40 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
शहरी निकाय द्वारा संपत्ति कर धारक डिफाल्टरों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की हुई है। जिसके तहत अलग-अलग समय छूट के प्रावधान किए गए। ताकि लोग इसका लाभ उठाने के लिए अपना बकाया संपत्ति कर का भुगतान करें और शहरी निकाय विभाग की आय भी बढ़े। इसके लिए पहले 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी।
वहीं इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया। जिसके तहत 31 जनवरी तक एकमुश्त जमा करवाने पर 50 प्रतिशत ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया। वहीं अब 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त में जमा करवाने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट गई है। साथ ही विभाग भी लोगों से आह्वान कर रहा है कि वे इस योजना का फायदा उठाएं और समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।
साथ ही बकायदारों को यह भी चेतावनी दी गई है कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने पर 1.50 प्रतिशत मासिक या फिर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। इधर, प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वाले बकायदारों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। जिसके तहत प्रॉपर्टी सील करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। यह अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।

