प्रभारी थाना सांपला निरीक्षक राकेश सैनी ने बताया कि दिनांक 26.11.2019 को रोहतक निवासी युवक ने अपनी नाबालिग बेटी केअपहरण बारे शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर सांपला मे अभियोग अंकित कर जाँच शुरू की गई। प्रारंभिक जाँच में सामनेआया कि शिकायतकर्ता की बेटी दिनांक 23.11.2019 को अपने घर से बिना बताए चली गई। दिनांक 26.11.2019 को शिकायतकर्ताने अपहरण/ रोकने बारे शिकायत दी। दौराने जाँच दिनांक 27.11.20219 को नाबालिग लडकी को बरामद किया गया। नाबालिगलडकी के ब्यान दर्ज कर सी.डब्लयू.सी कमेटी मे काउंसलिंग करवाई गई। नाबालिग लडकी का मेडिकल परीक्षण करवाकर मामले मेधारा 376डी/342/506 भा.द.स व 4 पोक्सो एक्ट की धाराओं को जोडा गया। दिनांक 06.12.2019 को आऱोपी युवक को गिरफ्तारकिया गया।
दिनांक 18.11.2022 को माननीय अदालत श्री नरेश कुमार एएसजे रोहतक द्वारा आरोपी युवक को दोषी मानते हुए धारा 376 भा.द.स व 6,5(l) पोक्सो एक्ट तहत 20/20 वर्ष की सजा तथा पांच/पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने पर 5/5 महीने कीअतिरिक्त सजा, धारा 365 भा.द.स. के तहत तीन वर्ष सजा तथा एक हज़ार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एकमहीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। धारा 342 भा.द.स. के तहत एक वर्ष की सजा व 500/- रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा न करनेपर 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। सभी सजाए एक साथ चलेंगी।

