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रोहतक में बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए 31 मार्च तक ब्याज माफी योजना का उठाये लाभ, 5 प्रतिशत अतिरिक्त अलग से छूट दी जायेगी:उपायुक्त डॉ. यशपाल

उपायुक्त डॉ. यशपाल ने जिला के बिजली बिल बकाया से संबंधित उपभोक्ताओं का आह्वïान किया है कि वे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए जारी ब्याज माफी योजना का आगामी 31 मार्च 2023 तक लाभ उठाये।  यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों के चालू व कटे हुए कनैक्शन के उपभोक्ताओं के लिए है। योजना का लाभ केवल वहीं उपभोक्ता उठा सकते है, जो 31 दिसंबर 2021 को डिफाल्टर थे तथा 31 अगस्त 2022 तक डिफाल्टर है।

डॉ. यशपाल ने बताया कि योजना व्यक्तिगत घरेलू (शहरी तथा ग्रामीण) कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनैक्शन उपभोक्ताओं के लिए है। योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर पूर्ण अधिभार फ्रीज कर दिया जाएगा तथा इसके अलावा 5 प्रतिशत अलग से छूट दी जायेगी। एकमुश्त जमा करने में असमर्थ उपभोक्ता तीन किश्तों में बकाया राशी जमा करवा सकते है व लगातार 6 आगामी बिलों के भुगतान पर फ्रीज की गई ब्याज माफी को माफ कर दिया जायेगा अन्यथा ब्याज राशी को दोबारा बिल में जोड़ दिया जायेगा। 

उपायुक्त डॉ. यशपाल ने बताया कि योजना के तहत अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रचलित 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की बजाये 11 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब ब्याज लिया जायेगा। बाकी ब्याज की राशी को फ्रीज कर दिया जायेगा। फ्रीज की गई राशि आगामी लगातार 6 बिलों के भुगतान पर माफ कर दी जायेगी। गलत बिलिंग के मामले में निगम के निर्देशानुसार इसे ठीक किया जायेगा। इस योजना के तहत ऐसे मामले कवर नहीं होंगे, जो वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण विचाराधीन है। यदि उपभोक्ता अपने मामले को वापिस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। 

अधीक्षक अभियंता एके यादव ने बताया कि काटे हुए कनैक्शन के उपभोक्ता एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशी की पहली किश्त के भुगतान पर आरसीओ शुल्क लागू होने के बाद पुन: कनैक्शन किया जायेगा। बसर्तें एपी को छोडक़र सभी श्रेणियों के लिए 6 महीनों के भीतर डिस्कनेक्शन प्रभावी हो गया हो व कृषि उपभोक्ता का कनैक्शन 2 वर्ष से अधिक समय से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। छह माह/2 वर्ष से अधिक समय से कटे हुए कनैक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जायेगा। ब्याज माफी योजना के लिए अपने नजदीकी उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है

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