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हिसार में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर मालिक के पिटबुल ने व्यक्ति को काटा:डंडे मारकर छुड़वाया, मालकिन ने शिकायत न देने की विनती की

हिसार में पिटबुल डॉग ने व्यक्ति पर अचानक हमला कर दिया। पिटबुल ने व्यक्ति की जांघ को अपने जबड़े में जकड़ लिया। व्यक्ति की चीख सुनकर एक महिला ने हिम्मत जुटाई और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पिटबुल ने उसे भी काट लिया

व्यक्ति कुत्ते को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। उसने व्यक्ति का हाथ भी पकड़ लिया। इसी दौरान एक व्यक्ति डंडा लेकर आय और कुत्ते पर हमला किया। इसके बाद पिटबुल ने व्यक्ति को छोड़ दिया। तभी महिला पिटबुल को पकड़कर ले गई। घायल व्यक्ति सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां उसे 8 टांके लगे। घायल ने MLR भी कटवाई, लेकिन पुलिस बयान लेने पहुंची तो वह घर जा चुका था। उसने कार्रवाई से मना कर दिया है।

बताया गया है कि पिटबुल किसी फूड सप्लाई अधिकारी का है। अधिकारी के घर से पहले पाकिस्तानी बुली कुत्ते भी मिल चुके हैं।

इस घटना से जुड़ा एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पिटबुल की मालकिन पीड़िता से विनती कर रही है कि वह पुलिस में शिकायत न करे, क्योंकि वह उसके कुत्ते को मार देगी। मोहल्ले की महिलाएं कह रही हैं कि यह रोज की बात है और ये किसी न किसी को काटता है।

छोटे बच्चे भी गली में खेलते हैं, इसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसने इसे छुड़ाया था। अगर इसने किसी बच्चे को काटा होता तो बड़ी बात हो जाती। कुत्ते की मालकिन वीडियो में रोती और बेहोश होती नजर आ रही है।

जानकारी के मुताबिक यह कुत्ता फूड सप्लाई अधिकारी का है। करीब एक साल पहले एक महिला के पैर में काटने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अधिकारी के घर पर छापा मारा। जहां पाकिस्तानी बुली नस्ल के 2 कुत्ते मिले।

इसके अलावा एक फीमेल पोमेरेनियन डॉग भी मिली। जांच में पता चला कि यह घर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने किराए पर दिया हुआ है। पड़ोसियों ने टीम को बताया कि यह पाकिस्तानी बुली कुत्ता उसी फूड सप्लाई का है और वह खरीद-फरोख्त का काम भी करता है।

कोई पालतू कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो कुत्ते के मालिक पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें मालिक को 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। अगर पालतू कुत्ते के काटने की वजह से किसी की मौत हो जाए तो मालिक पर गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है।

वहीं, अगर किसी ने गैर इरादतन किसी पालतू पशु को मार डाला या उसकी मौत का कारण बना तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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