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हरियाणा में शहीदों के आश्रितों को मिलेंगे 1 करोड़:माता-पिता को देंगे 30 लाख; अग्निवीर भी योजना में शामिल

पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को हरियाणा सरकार ने दोगुना कर दिया है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी शहीद होने पर उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

अभी तक सरकार 50 लाख रुपए की राशि दे रही थी। सबसे खास बात यह है कि यह राशि हरियाणा मूल के सभी सैनिकों के परिवारों को दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं भी रह रहे हों।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि फरवरी, 2023 या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी आश्रितों को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

सैनिक के शहीद होने के बाद शहीद की पत्नी अगर दोबारा शादी कर लेती है तो भी उसे उसका 35% हिस्सा दिया जाएगा। यदि शहीद की कोई संतान नहीं है, तो 50 प्रतिशत पत्नी और 50 प्रतिशत हिस्सा माता-पिता को मिलेगा। माता और पिता जीवित नहीं हैं तो 50 प्रतिशत राशि पत्नी और 50 प्रतिशत बच्चों को मिलेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट मीटिंग में शहीद सैनिकों की राहत राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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