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लड़की के अपहरणकर्ताओं को 20 साल की कैद: कोर्ट ने 2.40 लाख का किया जुर्माना, 3 साल पहले नाबालिगा को भगा ले गए थे दोनों

हरियाणा के जींद में सेशन कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले दो युवकों को 20 साल कैद और 2.40 लाख रुपए का जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल और जेल में रहना होगा।

जींद के सुंदर नगर निवासी सुरेंद्र ने शहर थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी 13 साल की बेटी तीन सितंबर 2018 को घर से बिना बताए चली थी। कोई अज्ञात उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था।

पुलिस जांच में गांव दरियावाला निवासी वीरेंद्र और अपराही मोहल्ला निवासी दर्शन का नाम सामने आया। शहर थाना के जांच अधिकारी यशवीर सिंह ने बताया आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में पेश किए।

सेशन जज गुरविंदर कौर की अदालत ने दोषी वीरेंद्र को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल कैद, 20 हजार रुपए जुर्माना, 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल कैद, 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

दूसरे दोषी दर्शन को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा की सजा दी। जुर्माना न भरने की सूरत में उनको 2 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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