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NCR में पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों के लिए जरूरी खबर! हरियाणा में 3378 वाहन मालिक जल्द करवाएं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, DC सतबीर सिंह की अपील

रोहतक, 22 अक्टूबर। उपायुक्त सतबीर सिंह ने चिन्हित वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक व बस) के मालिकों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू की गई परिवर्तन योजना का पूरा लाभ उठाये। अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 हजार से ज्यादा ऐसे वाहन मालिकों ने परिवर्तन योजना के तहत पंजीकरण करवाया है। जिला में 922 चिन्हित वाहनों का अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण हुआ है। शेष 3378 वाहनों के मालिक भी परिवर्तन योजना के तहत अपने वाहनों का पंजीकरण करवाये।
सतबीर सिंह ने कहा है कि चिन्हित वाणिज्यिक वाहनों के मालिक परिवर्तन पोर्टल पर अपने वाहनों का पंजीकरण करवाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी के संकल्प को साकार करने में पूर्ण योगदान दें। परिवर्तन योजना के तहत 10 लाख रूपये तक लाभ दिया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पुरानी बस व ट्रक को बदलकर नया वाहन पाये। चिन्हित वाहन मालिक परिवहन विभाग की परिवर्तन योजना का लाभ उठाकर पुराने वाहनों के स्थान पर कम प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-6 मानकों के वाहन अथवा इलेक्ट्रिक वाहन अपना सकते हैं।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा है कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के पुराने वाणिज्यिक बस एवं ट्रक सड़क पर पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र भेजा जाएगा। वहीं, बीएस-4 श्रेणी के पात्र वाहन मालिक अपने वाहन एनसीआर क्षेत्र से बाहर बेच सकते हैं अथवा परिवहन विभाग की परिवर्तन योजना के तहत वाहन बदलने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। योजना के तहत पुराने वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
सतबीर सिंह ने बताया कि परिवर्तन योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को पुराने वाणिज्यिक वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने या स्क्रैप करवाने पर विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। योजना के निर्धारित नियमों एवं पात्रता के अनुसार बीएस-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट, नए वाहन की खरीद के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत तक ब्याज सहायता तथा वाहन निर्माताओं की ओर से आठ प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान शामिल है।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि योजना में पात्र नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट तथा बीएस-6 डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन जैसे लाभ भी निर्धारित शर्तों के अनुसार उपलब्ध हो सकते हैं। वाहन मालिक लाभ प्राप्त करने से पहले पोर्टल पर अपनी पात्रता और लागू शर्तों की पुष्टि अवश्य करें।
सतबीर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की परिवर्तन योजना को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस पोर्टल पर वाहन की पात्रता की जांच, पुराने वाहन के निपटान, नए वाहन की खरीद, ऋण सुविधा तथा पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आरटीए कार्यालय से भी परिवर्तन योजना बारे जानकारी ली जा सकती है।

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