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रोहतक में पराली जलाने पर तत्काल प्रतिबंध: धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी – डीसी सचिन गुप्ता


रोहतक, 25 अप्रैल : जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में तुरंत प्रभाव से गेंहू फसल के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये है ताकि पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत गेहूं फसल के अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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