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रोहतक में सड़क पर मृत पशु दिखा तो 4 घंटे में उठाना होगा, देरी पर ठेकेदार को लगेगा जुर्माना

रोहतक। शहर की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर मृत पशु पड़े रहने की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था बनाने की तैयारी की है। अब शहर में कहीं भी मृत पशु मिलने पर ठेकेदार को सूचना मिलने के 4 घंटे के भीतर उसे उठाना होगा। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं करने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा देरी होने पर प्रति घंटे के हिसाब से भी पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है।

नगर निगम ने मृत पशुओं को उठाने और उनके निस्तारण के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए हैं। इसके तहत ठेकेदार को अपने वाहन और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी GPS लोकेशन, फोटो और रिकॉर्ड के जरिए की जाएगी।

GPS लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से होगी निगरानी

नई व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ठेकेदार को प्रत्येक मृत पशु का रजिस्टर तैयार करना होगा। इसमें शिकायत मिलने का समय और पशु उठाने का समय दर्ज करना अनिवार्य होगा।

पशु उठाते समय उसकी GPS लोकेशन और फोटो भी लेनी होगी। यदि मृत पशु का मालिक है तो उसकी पहचान, पता और फोन नंबर का सत्यापन संबंधित अधिकारी से करवाना होगा। इसके साथ फोटो और अन्य दस्तावेज बिल के साथ संलग्न करने होंगे।

ठेकेदार को हर महीने की रिपोर्ट संबंधित सफाई निरीक्षक के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपनी होगी।

मृत पशुओं को ढककर निर्धारित स्थान तक पहुंचाना होगा

नगर निगम की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को मृत पशुओं के उठान के लिए अपने वाहन और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी। पशुओं को तिरपाल से ढककर निर्धारित इंजीनियरिंग मशीन तक पहुंचाना अनिवार्य होगा।

निगम क्षेत्र में कहीं भी मृत पशु मिलने पर ठेकेदार को उसे उठाना होगा। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करना जरूरी होगा।

देरी पर दोगुना जुर्माना और प्रति घंटे पेनल्टी

नई व्यवस्था में ठेकेदार के लिए मृत पशु उठाने की समय सीमा तय की गई है। सूचना मिलने के 4 घंटे के भीतर पशु नहीं उठाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। देरी करने पर निर्धारित राशि का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा प्रति घंटे के हिसाब से भी पेनल्टी लगाई जा सकेगी।

विशेष परिस्थितियों में भी तत्काल कार्रवाई करनी होगी। नगर निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में मृत पशु लंबे समय तक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर न पड़े रहें।

10 नवंबर तक मांगे गए टेंडर

नगर निगम ने इस कार्य के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए हैं। इच्छुक फर्मों से 10 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। ठेका 12 महीने की अवधि के लिए दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

नई व्यवस्था लागू होने से शहर में मृत पशुओं के समय पर उठान और निस्तारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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