हरियाणा में अपात्र घोषित कर निरस्त किए गए करीब 4 लाख राशन कार्डों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक घर-घर जाकर लाभार्थियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करेंगे। सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बहाल किए जाएंगे और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ फिर से मिलेगा।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (PPP) के राज्य समन्वयक डॉ. सतीश खोला ने बताया कि केंद्र सरकार से प्राप्त विभिन्न विभागों के डाटा के आधार पर कई राशन कार्ड धारकों को अपात्र श्रेणी में रखा गया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे।

इन 3 श्रेणियों में किए गए थे राशन कार्ड निरस्त

  • पहली श्रेणी: ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले छह महीने से राशन नहीं लिया या दो अलग-अलग स्थानों से राशन लेने का रिकॉर्ड मिला।
  • दूसरी श्रेणी: जिन परिवारों के नाम पर हल्के या भारी वाहन दर्ज पाए गए।
  • तीसरी श्रेणी: आयकर विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर अपात्र चिह्नित किए गए परिवार।

रिकॉर्ड अपडेट न होने से हुई परेशानी

डॉ. खोला ने कहा कि कई मामलों में लोग वाहन बेच चुके होते हैं, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं हो पाता। इसी तरह अन्य अभिलेखों में भी देरी के कारण पात्र लोग अपात्र की सूची में शामिल हो गए। ऐसे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शिकायतों के संवेदनशील और त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं।

अब दोबारा होने वाले सत्यापन के दौरान वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी। यदि कोई परिवार पात्र पाया जाता है तो उसका राशन कार्ड बहाल कर खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ दोबारा शुरू किया जाएगा।

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