हरियाणा, 16 अक्टूबर 2026। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की अपील की है। सरकार ने वाहन मालिकों से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (RVSF) पर स्क्रैप कराने का आग्रह किया है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पुराने वाहनों से बढ़ सकता है प्रदूषण
हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार, पुराने वाहन वायु प्रदूषण बढ़ाने के साथ-साथ रखरखाव पर अधिक खर्च और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में वाहन मालिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और निर्धारित मानकों के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना चाहिए।
अधिकृत केंद्रों पर होंगे वाहन स्क्रैप
सरकार ने वाहन मालिकों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (RVSF) का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इन केंद्रों पर वाहनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित तरीके से स्क्रैप किया जाता है। इससे प्रदूषण कम करने, सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली उपयोगी सामग्री के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
सरकारी प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने नागरिकों से स्वच्छ एनसीआर और हरित भविष्य के निर्माण में सहयोग देने की अपील की है।
वाहन मालिक ध्यान दें: खबर में बताई गई 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की अवधि के आधार पर हर वाहन पर कार्रवाई की स्थिति एक जैसी मानना सही नहीं होगा। अपने वाहन पर लागू मौजूदा नियमों और छूट की जानकारी संबंधित परिवहन विभाग से जरूर जांचें।
