रोहतक। दयालु-2 योजना के तहत कुत्ते के काटने या संबंधित चोट की स्थिति में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिल सकती है।
योजना के अनुसार मामूली चोट लगने पर 10 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा कुत्ते के प्रत्येक दांत के निशान पर 10 हजार रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। घाव की गंभीरता के आकलन के आधार पर घाव के प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर पर न्यूनतम 20 हजार रुपये की सहायता देने का प्रावधान बताया गया है।
योजना से जुड़ी पात्रता, दावा प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 और 01262-257692 पर संपर्क कर सकते हैं।

