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दिल्ली चुनाव के लिए हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, प्राइवेट सेक्टर को भी निर्देश

हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में 5 फरवरी को सवेतन अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।”

सरकार के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवेतन छुट्‌टी का अधिकार है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी।

सवेतन अवकाश का मतलब है, जब कर्मचारियों को काम से छुट्टी मिलती है और उन्हें वेतन मिलता है। सवेतन अवकाश में छुट्टियां, बीमारी, और पारिवारिक आपात स्थितियां शामिल होती हैं. यह कर्मचारियों के लिए एक मूल्यवान लाभ है। सवेतन अवकाश की संख्या और प्रकार कंपनी से कंपनी अलग-अलग हो सकते हैं।

सवेतन अवकाश की नीतियां, संगठन की जगह और कानूनी जरूरतों पर निर्भर करती हैं। ये अवकाश, कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

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