चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स (रजिस्ट्रेशन/रोड टैक्स) में बड़ी छूट देने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए शुद्ध इलेक्ट्रिक (Battery Electric) दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स की छूट मिलेगी। वहीं ₹30 लाख से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट प्रदान की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EV) के लिए लागू होगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड वाहन इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे।

खरीदारों को कितना होगा फायदा?

इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को लाखों रुपये की सीधी बचत होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ₹30 लाख एक्स-शोरूम कीमत की शुद्ध इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो पहले उसे लगभग ₹3 लाख मोटर व्हीकल टैक्स देना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह टैक्स पूरी तरह माफ हो जाएगा। हालांकि, रजिस्ट्रेशन से जुड़े अन्य छोटे शुल्क, जैसे स्मार्ट कार्ड, नंबर प्लेट आदि पूर्ववत लागू रह सकते हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ एवं हरित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, यह निर्णय राज्य की ई-व्हीकल नीति को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
YouTube
Set Youtube Channel ID
WhatsApp
error: Content is protected !!