चंडीगढ़, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई। करीब साढ़े तीन घंटे चली बैठक में आम जनता, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।कैबिनेट ने हरियाणा के पूर्व अग्निवीरों को इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB), SDRF, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ₹30 लाख तक के EV पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत और ₹30 लाख से अधिक कीमत वाले EV पर 50 प्रतिशत कर छूट देने को मंजूरी दी गई।बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स की नई प्रणाली लागू करने का भी फैसला लिया गया। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में शहरों को A1, A2, B और C श्रेणियों में विभाजित कर नए फार्मूले के आधार पर टैक्स तय होगा। लाल डोरा क्षेत्र के आवासीय मकानों को 75 प्रतिशत तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और वेस्ट मैनेजमेंट अपनाने वाली सोसायटियों को भी विशेष रियायतें मिलेंगी।ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे लोगों को कानूनी मालिकाना हक देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में विशेष राहत देने का फैसला लिया गया।कैबिनेट ने पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई या लापरवाही के कारण मौत होने पर पीड़ित परिवार को ₹7.5 लाख मुआवजा देने को मंजूरी दी। साथ ही पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है और प्रशिक्षण के दौरान अब उन्हें नियमित वेतन मिलेगा।बैठक में राज्य की नई MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में ₹55,000 करोड़ के निवेश और 5 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन तथा रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार, औद्योगिक विकास, निवेश, सामाजिक सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को और मजबूत करना है।
