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हरियाणा विधानसभा का सत्र आज:जॉब सिक्योरिटी बिल पेश होगा; CM कर सकते हैं 2 बड़ी घोषणाएं, 50 हजार वेतन तक की शर्त हट सकती है

हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने वाले विधेयक के पारित होने के समय बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सरकार ने अभी तक इसका अध्यादेश जारी कर रखा है। इसकी अवधि 6 महीने होती है।

इससे पहले अगर विधानसभा में विधेयक पारित हो जाए तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह स्थायी कानून बन जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश मंजूर कराया था।

अब 13 नवंबर यानी आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें वे विधेयक भी शामिल होते हैं, जिनके अध्यादेश पहले जारी हो चुके होते हैं। मगर इन अध्यादेशों को ज्यों का त्यूं ही विधेयक के रूप में पेश करना होता है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश भी यूं का यूं विधेयक के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। मगर इस पर जब चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले और चुनाव के समय कहा था कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब 15 अगस्त, 2024 से सुरक्षित हो चुकी है। उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार इन बिलों को कराएगी पास

1. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चिता ) विधेयक

2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक

3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन ( संशोधन) विधेयक

4. हरियाणा नगर निगम ( संशोधन) के दो विधेयक

5. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) संशोधन विधेयक

6. हरियाणा पंचायती राज ( संशोधन) विधेयक

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