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कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार पुलिस सख्त, एडवाइजरी जारी, जुगाड़ वाहन और रेट्रो साइलेंसर पर बैन

हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने इस बार जुगाड़ वाहन रेट्रो साइलेंसर को कांवड़ यात्रा में पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। साथ ही पैदल जल लेकर जाने वाले शिव भक्तों की कांवड़ की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट और कांवड़ झांकी की ऊंचाई अधिकतम 10 फीट निर्धारित की है।

पुलिस ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में भाले, त्रिशूल, तलवार अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही कहा है कि प्रत्येक कांवड़ यात्री अपने साथ वैध पहचान पत्र (आईडी) अवश्य रखेंं।

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने कांवड़ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से यात्रा को सुरक्षित, अनुशासित और सकुशल बनाने में सहयोग की अपील की है। नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक कांवड़ यात्री के लिए अनिवार्य होगा।

कांवड़ यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहन और रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि प्रदूषण फैलाने या यातायात व्यवस्था बाधित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से पैदल कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई छह फीट तथा कांवड़ झांकी की ऊंचाई दस फीट निर्धारित की गई है, ताकि ऊंची विद्युत लाइनों से टकराने जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके और अन्य श्रद्धालुओं को भी असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में भाले, त्रिशूल, तलवार या किसी भी प्रकार के नुकीले हथियार लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा भोले की नगरी में शराब या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन अथवा उनके प्रभाव में प्रवेश करने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।सभी श्रद्धालुओं से अपने साथ वैध पहचान पत्र रखने की अपील की गई है। रेलमार्ग से आने वाले यात्रियों को विशेष रूप से चेताया गया है कि चलती ट्रेन की छत या अन्य असुरक्षित स्थानों पर यात्रा करना कानूनन अपराध है और ऐसा पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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