गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) कमिश्नर प्रदीप दहिया ने सीनियर सेनेटरी इंस्पेक्टर (एसएसआई) हर्ष चावला को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। एसएसआई ने रोड स्वीपिंग मशीन में लगी आग की घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी थी। जिस कारण एमसीजी को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा।
आग की घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देना अनिवार्य था, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा न तो संयुक्त आयुक्त को और न ही अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई। इसे गंभीर लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में चूक माना गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस लापरवाही के चलते घटना के समय पर प्रभावी प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई। इसे घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता और गैर-जिम्मेदारान की श्रेणी में रखते हुए यह सख्त निर्णय लिया गया।
हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए एसएसआई हर्ष चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अतिरिक्त आयुक्त-III, नगर निगम कार्यालय में रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
