हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पांच साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। अगर पद खाली नहीं हैं तो पहले आए अस्थायी कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं।

पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडलायुक्तों के कार्यालय में काम कर रहे थे। ग्रुप डी कर्मचारियों की ओर से लगातार विभाग आवंटन की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। ग्रुप-डी की ये भर्तियां 2023 में जारी की गई थीं।

इस तरह दी जाएगी नियुक्ति

1. नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जहां मानव संसाधन विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। निदेशक मानव संसाधन विभाग हरियाणा द्वारा विभागवार एवं जिलावार सूची सभी विभागाध्यक्षों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है।

यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिग नीति भाग- दो के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी वा एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात लेवल एक कर्मचारी वा अन्यथा किसी ऐसे अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है, जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त, 2019 से पहले शुरू में लगा था, तो ऐसे कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

2. ऐसे कर्मचारियों का मामला हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। एचकेआरएनएल के माध्यम से शुरू में लगे अनुबंधित कर्मचारी को पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धांत को लागू करके कार्यमुक्त किया जाएगा, अर्थात सबसे अधिक अवधि तक लगे अनुबंधित कर्मचारी को सबसे पहले कार्यमुक्त किया जाएगा।

3. सभी विभागों को वह भी सूचित किया जाता है कि सभी नव पदस्थापित ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के समय दिनांक 10.12.2024 के समसंख्यक अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

4. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ग्रुप हो कर्मचारियों की इन संबंधी जानकारी अपलोड करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए

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