हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी।जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से आह्वान किया कि वे बकाएदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें, ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।

जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं, ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।

प्रॉपर्टी टैक्स एक वार्षिक टैक्स है, जो पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टीज पर लगाया जाता है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नागरिक अवसंरचना की देखरेख के लिए किया जाता है।

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