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हरियाणा में एक्सीडेंट घायल को 1.5 लाख का फ्री इलाज:सभी जिलों को निर्देश जारी

हरियाणा में रोड एक्सीडेंट में घायल होने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से अब सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को डेढ़ लाख का फ्री इलाज किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा ये नई पहल शुरू की गई

इस योजना के तहत दुर्घटना की डेट से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का उपचार फ्री किया जाएगा।

इस बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) हरदीप दून द्वारा प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों और जिलों को लेटर जारी करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर (DGP) ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हरियाणा की नायब सैनी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को फ्री उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरूआत की गई है।

उन्होंने बताया कि यह पायलेट प्रौजेक्ट नेशनल हैल्थ अथॉरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्तपतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।

इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने यहां साफटवेयर में घायल व्यक्ति का डेटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा 6 घंटे के भीतर पुष्टि की जाती है कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है अथवा नही। पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलैस ईलाज की सुविधा दी जाती है।

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