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हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के लिए Form-VI पोर्टल फिर खुला: 9 सितंबर तक मौका, नहीं भरा तो फीस बढ़ोतरी पर रोक

हरियाणा के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अनुरोध पर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ‘फॉर्म-VI’ (Form-VI) भरने के लिए पोर्टल दोबारा खोल दिया है। राज्य के सभी प्राइवेट स्कूल 2 सितंबर से 9 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकेंगे।

स्कूल शिक्षा निदेशालय (महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा) ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Form VI Online Application’ लिंक के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए MIS पोर्टल के यूजर नेम और पासवार्ड का इस्तेमाल करना होगा।

जो स्कूल समय पर या सही तरीके से फॉर्म-6 ऑनलाइन जमा नहीं करेंगे या इसे अधूरा छोड़ेंगे, उन्हें उस शैक्षणिक सत्र में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

स्कूलों को फॉर्म-6 में दी गई जानकारी (पैरा 10 को छोड़कर) अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

फॉर्म में स्कूल प्रमुख का नाम, फोन नंबर, ऑफिशियल ईमेल, पिन कोड, मैनेजमेंट/ट्रस्ट का नाम और मान्यता की प्रति अपलोड करनी होगी।

यदि कोई प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को सरकारी स्कूल के कर्मचारियों के समान वेतन देता है, तो उसे इससे संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर माना जाएगा कि समान वेतन नहीं दिया जा रहा है।

जो स्कूल अपने स्टाफ को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देते हैं और 2026 से लागू होने वाले नए प्रावधानों के लिए CPI+10% स्लैब अपनाना चाहते हैं, वे सत्र 2026-27 से 2035-36 के बीच किसी एक साल में (CPI+10)% की वृद्धि कर सकते हैं। फॉर्म-6 न भरने पर माना जाएगा कि स्कूल ने CPI+5% स्लैब ही स्वीकार किया है।

जिन स्कूलों के MIS खाते RTE पोर्टल पर सीट घोषित न करने के कारण बंद कर दिए गए हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरने की अनुमति नहीं दी गई है।

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