भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई है। मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा, जम्मू व कश्मीर विधानसभा चुनावों की अधिसूचना एक साथ जारी होने के कारण मतदान शुरू होने का समय 18.09.2024 को सुबह 7 बजे से माना गया है। यह प्रतिबंध मतदान के दिन 5 अक्टूबर, 2024 को शाम 6.30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इसके अतिरिक्त, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम चुनाव के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया घरानों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।
पंकज अग्रवाल ने बताया विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष व विधानसभा के नियंत्रण कक्ष बनाए गये है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में केवल वही कार्यकलाप करेंगे जिसकी उनको अनुमति है।
इसके अलावा, यदि वो कुछ भी गलत करते पाये जाते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस बारे विस्तृत हिदायतें जारी की जा चुकी है। मतदान के दिन उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा दी गई शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
वहीं डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि चुनाव शांति पूर्वक संपन्न हों, इसके लिए 225 कंपनियां पूरे प्रदेश में तैनात की गई हैं।
