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रोहतक में शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग सख्त, रात 12 बजे के बाद ठेका खुला तो होगी कार्रवाई

रोहतक। शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निर्धारित समय के बाद शराब के ठेके खुले मिलने या अवैध तरीके से शराब की बिक्री होने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विभाग की ओर से नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है।

सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुल सकेंगे ठेके

आबकारी नीति के अनुसार, शराब के ठेके सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खोले जा सकते हैं। निर्धारित समय के बाद भी ठेके खुले मिलने या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग जांच कर संबंधित लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

अवैध शराब की बिक्री पर भी नजर

विभाग का फोकस केवल ठेकों के समय पर ही नहीं, बल्कि अवैध तरीके से शराब की बिक्री रोकने पर भी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर नजर रखने के लिए निगरानी टीमों के माध्यम से जांच की जा रही है।

चार साल में 1303 मामले दर्ज

उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में शराब से जुड़े मामलों में 1303 केस दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में 1494 शराब माफिया से संबंधित आंकड़े का भी उल्लेख है। हालांकि, उपलब्ध समाचार अंश में इस आंकड़े का पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है।

आबकारी विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाना और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

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