रोहतक, 29 जून। हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 को लेकर विधायक भारत भूषण बत्रा ने आज पत्रकार वार्ता कर लोगों से जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, इसलिए किसी भी पात्र नागरिक का वोट कटना नहीं चाहिए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
बत्रा ने कहा कि मतदान प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपना वोट अवश्य बनवाए तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया भले ही जटिल प्रतीत होती हो, लेकिन चुनाव आयोग और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मतदाताओं की सहायता करें और किसी भी व्यक्ति को उसका वैध वोट बनवाने से वंचित न किया जाए।
उन्होंने बताया कि रोहतक विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस बीएलए-2 कार्यकर्ताओं के तीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया शुद्धता और सुचिता के साथ पूरी की जाए। उन्होंने दोहराया कि “असली वोट नहीं कटना चाहिए और नकली वोट नहीं जुड़ना चाहिए।”
विधायक ने कहा कि इस बार SIR-2026 के तहत कुछ नई शर्तें लागू की गई हैं। चाहे किसी परिवार का मकान 50 वर्ष पुराना ही क्यों न हो, प्रत्येक पात्र मतदाता को गणना फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल हो और केवल फॉर्म न भरने के कारण किसी का वोट न कटे।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा इस अभियान का जितना व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया गया। लोगों को समय रहते यह जानकारी दी जानी चाहिए थी कि गणना फॉर्म भरना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछला विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 में हुआ जिसे वर्तमान प्रक्रिया का आधार बनाया गया है।
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BLO सिर्फ फॉर्म देकर न लौटें, मतदाता की मदद भी करें
विधायक भारत भूषण बत्रा ने बताया कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला प्रशासन से इस विषय पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि BLO चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हैं और उनकी जिम्मेदारी केवल फॉर्म वितरित करना नहीं बल्कि मतदाताओं की सहायता करना भी है।
बतरा ने कहा कि प्रारंभिक चरण में फॉर्म जमा करने वालों को पावती नहीं दी जा रही थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक मतदाता को फॉर्म की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाएगी।
बत्रा ने कहा कि कई स्थानों पर BLO मतदाताओं से केवल फॉर्म की फोटो खींचने के लिए कह रहे हैं, जो गलत प्रक्रिया है। फॉर्म की दो प्रतियों में से एक प्रति BLO द्वारा हस्ताक्षरित और पूर्ण रूप से भरी हुई मतदाता को वापस दी जानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और चुनाव अधिकारियों से इस संबंध में तत्काल स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की।
उन्होंने यह भी कहा कि कई BLO को अभी तक पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिसके कारण फॉर्म भरने में त्रुटियों की संभावना बनी हुई है। यदि फॉर्म में कटिंग या गलती रह जाती है तो बाद में उसे सिस्टम में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए BLO स्वयं फॉर्म की जांच कर सही तरीके से भरवाएं और उसकी फीडिंग सुनिश्चित करें।
फॉर्म के कॉलम और दस्तावेजों को लेकर भी दी जानकारी
विधायक ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में मौजूद है, व वर्ष 2024 की सूची में भी मौजूद है, तो भी उसे अपनी वर्ष 2002 की जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। इसके लिए फॉर्म में कॉलम निर्धारित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है लेकिन वर्ष 2024 की सूची में मौजूद है और उसके माता-पिता, दादा या दादी का नाम वर्ष 2002 की सूची में दर्ज है, तो उसे उनसे लिंक करते हुए फॉर्म भरना होगा। इसके लिए फॉर्म में अलग-अलग कॉलम निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की सूची में नहीं है और उनके अभिभावकों का नाम भी उस सूची में नहीं है, लेकिन उनका नाम वर्ष 2024 की सूची में है, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरना होगा। यह प्रक्रिया 14 जुलाई तक जारी रहेगी।
बत्रा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल गणना फॉर्म के साथ किसी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं कराया जा रहा है। जिन मतदाताओं का नाम व उनके माता-पिता, दादा या दादी का नाम वर्ष 2002 की सूचि में मौजूद नही हैं लेकिन वह वर्ष 2024 की सूची में मौजूद है और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उन्हें बाद में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी 12 दस्तावेजों की सूची में शामिल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाले मतदाताओं को केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों को दो दस्तावेज और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को तीन दस्तावेज देने होंगे।
सरकार BLO को प्रॉपर ब्रीफ करे: बत्रा
विधायक ने कहा कि अभी पर्याप्त समय उपलब्ध है और सरकार को BLO को समुचित प्रशिक्षण एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश देने चाहिए ताकि वे प्रत्येक फॉर्म को सावधानीपूर्वक जांच सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के BLA-2 कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे फॉर्म की सही जांच करें और किसी भी मतदाता को असुविधा न होने दें।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने वोट और अपने फॉर्म के प्रति जागरूक और सतर्क रहना होगा।
पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष शहरी कुलदीप केडी, ग्रामीण अध्यक्ष बलवान रंगा, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील बल्ली, कपिल खन्ना, पार्षद विजय गोयल, पूर्व पार्षद गुलशन इश्पुनियानी, सुरेंद्र बत्रा, बीएलए-2 विद्यानंद मलिक और योगेंद्र बोस मौजूद रहे।

