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शिक्षा विभाग ने जारी की नई Guidlines :अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए तय की गई उम्र में अब छह माह की मिली राहत ; बच्चे की साढ़े पांच साल की उम्र हुई तय

हरियाणा में शिक्षा निदेशालय की आरे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2023- 24 में प्राथमिक पाठशालाओं की पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए तय की गई न्यूनतम आयु में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से दाखिले में छह महीने की राहत दी गई है। अब वो बच्चें भी पहली कक्षा में दाखिला ले सकते हैं।

शिक्षा विभाग की ओर से पहले 1 अप्रैल तक 5 वर्ष और छह महीने के बच्चे का 2023-24 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन जो बच्चे केजी पास कर चुके हैं और उनकी आयु साढ़े पांच साल से कम है वो अभिभावक चाह कर भी इस नियम के अनुसार अपने बच्चों का दाखिला पहली कक्षा में नहीं करवा पा रहे थे। इसके कारण या तो बच्चों को अपनी कक्षाएं दोहरानी होती या फिर उन्हें अपना एक साल बर्बाद करना होता।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय की आरे से नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए साढ़े पांच साल की उम्र तय की गई है। जिसको लेकर विभाग की ओर से पत्र जारी कर आदेश दिए गए हैं। राजकीय व प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 महीने बाद यानी 30 सितंबर तक अगर किसी बच्चे की आयु साढ़े पांच साल पूरी हो जाती है तो उसे बच्चे को इसी सत्र पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा।

दिलजीत सिंंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक

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