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शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं कर पाएंगे विदेश यात्रा…केवल मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को लेकर सख्त फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा करना आसान नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पंचकूला ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान विदेश यात्रा से संबंधित किसी भी आवेदन को मंजूरी के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। केवल गंभीर बीमारी या विदेश में आवश्यक चिकित्सा उपचार से जुड़े मामलों को ही छूट दी जाएगी।

मुख्य सचिव की एडवाइजरी के बाद जारी हुए आदेश

माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक जितेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि यह निर्णय 10 जून 2026 को मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुपालन में लिया गया है। इसके तहत सभी जिला और राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विदेश दौरे के प्रस्ताव को सितंबर 2026 तक स्वीकृति के लिए अग्रेषित न करें।

हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

सरकार के इस फैसले का असर शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों शिक्षकों, प्राचार्यों, शिक्षा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। जिन कर्मचारियों ने निजी कार्य, पारिवारिक कार्यक्रम, पर्यटन या अन्य कारणों से विदेश यात्रा की योजना बनाई थी, उन्हें अब निर्धारित अवधि तक इंतजार करना होगा।

मेडिकल इमरजेंसी मामलों को राहत

सरकार ने मानवीय आधार पर गंभीर बीमारियों और विदेश में आवश्यक इलाज के मामलों को प्रतिबंध से बाहर रखा है। ऐसे मामलों में नियमानुसार आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा।

सभी जिला कार्यालयों को भेजे गए निर्देश

यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO), एससीईआरटी, डाइट, बीआईटीई, गेट्टी संस्थानों, निदेशालय मुख्यालय के अधिकारियों तथा विभागीय आईटी सेल को भेज दिया गया है। साथ ही आईटी सेल को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए, ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।

प्रशासनिक सख्ती का संकेत

सरकार के इस कदम को प्रशासनिक अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आदेश में विदेश यात्राओं पर रोक लगाने का विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा के लिए सरकारी मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है।

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