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निकाय चुनाव के मध्यनजर शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश, 31 मई से पहले अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी थाना या गन हाउस में कराए जमा

रोहतक। Rohtak । डिजिटल भूमि ब्यूरो

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जिला रोहतक में महम निकाय के चुनाव दिनांक 19.06.2022 को होना तय हुआ है। चुनाव तिथि की घोषणा से ही महम नगर पालिका के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। कानून व्यवस्था कायम रखने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए रोहतक पुलिस द्वारा महम नगर पालिका क्षेत्र के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की जाती है कि वे अपने-2 लाइसेंसी हथियार 31 मई 2022 से पहले-2 अपने नजदीकी पुलिस थाना या स्थानीय गन हाउस पर जमा करवाकर एक सभ्य नागरिक होने का परिचय दें। इस संबंध में संबंधित राजपत्रित अधिकारी व संबंधित प्रभारी थाना/चौकी को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

पुलिस अधीक्षक रोहतक श्री उदय सिंह मीना ने बताया कि महम नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक के लिए अपना हथियार जमा करवाना अनिवार्य है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक संबंधित थाना में जाकर अपना लाइसेंसी हथियार निःशुल्क जमा करवा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति गन हाउस में भी अपना लाइसेंसी हथियार जमा करवा सकता है लेकिन लाइसेंस जमा की रसीद संबंधित थाना में दिखाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति 31 मई 2022 तक अपना लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से पुनः अपील की जाती है कि वे अपने-2 लाइसेंसी हथियार संबंधित थाना में जमा करवाएं ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निकाय चुनाव को सम्पन्न करवाया जा सके।

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